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नैनीताल । उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर गुरुवार पांच दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को वहां पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आदेश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी।
दरअसल, उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि बीती 24 सितंबर को कुछ संगठनों ने उत्तरकाशी शहर में भटवारी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी। इसकी वजह से वहां दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसीलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाए।
याचिका में आगे कहा गया कि यह मस्जिद वैध है। मस्जिद साल 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई थी। साल 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने वकील ने कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा था कि अगर किसी जाति, धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करें। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

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